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आखिर क्यों चीनी नागरिक को यूपी की अदालत ने सुनाई 11 महीने की सजा? ₹5 हजार का जुर्माना भी लगाया..

आखिर क्यों चीनी नागरिक को यूपी की अदालत ने सुनाई 11 महीने की सजा? ₹5 हजार का जुर्माना भी लगाया..

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की अदालत ने भारत के पड़ोसी देश चीन के एक नागरिक को 11 महीने के कारावास की सख्त सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, चीन के इस नागरिक ने नेपाल रास्त से अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश किया था जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। महराजगंज की कोर्ट ने जेल की सजा के साथ ही चीनी नागरिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में विस्तार से।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले के बारे में अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसने के दोषी पाए गए चीनी नागरिक की पहचान झांग यंग के रूप में की गई है। उसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि ये पूरा मामला 10 अगस्त 2025 का है। भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित सोनौली में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नेपाल से भारत में एंट्री ले रहे एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम झांग यंग बताया था। वह चीन के निंग्शिया प्रांत का निवासी है। उसने पुलिस को बताया था कि वह वह नेपाल गया था और वहां से बिना वैध वीजा के भारत में घुस गया।

कोर्ट ने दोषी करार दिया

भारत-नेपाल सीमा से चीनी नागरिक झांग यंग को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झांग यंग को दोषी करार दिया। सोमवार को महाराजगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने चीनी नागरिक को को 11 महीने की जेल और  5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं चुकाया तो क्या?

पुलिस ने भी चीनी नागरिक को सजा दिए जाने के मामले पर बयान जारी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि अगर दोषी चीनी नागरिक झांग यंग ने जुर्माने की 5 हजार रुपये की रकम नहीं चुकाई तो उसे एक महीने का अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

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