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Alcohol Medicines New Rule: एल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री के बदले नियम, अब 12 फीसदी से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं बिना पर्चे के नहीं मिलेगी

Alcohol Medicines New Rule: केंद्र सरकार ने अल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल  वाली दवाओं की बिक्री अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री से जुड़े नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन कर 30ml से बड़ी और 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी ओरल दवाओं को ‘Schedule H1’ श्रेणी में डाल दिया है। 

Alcohol Medicines New Rule: एल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री के बदले नियम, अब 12 फीसदी से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं बिना पर्चे के नहीं मिलेगी

एल्कोहल अब Schedule H1 श्रेणी में रखा

आपको बता दें भारत सरकार ने बड़ा फैसला  लेते हुए 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं को Schedule H1 श्रेणी  में डाल दिया है। यानी Schedule H1 श्रेणी में रखी गई दवाओं की खरीद बिना डॉक्टरी पर्चे के नहीं हो सकती।  इतना ही नहीं इसे बेचने वाले दुकानदारों को भी अब बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। 

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