
लखनऊ, अमृत विचार : रिफाइंड, खोआ, शहद सहित दूध के नमूने जांच में अधोमानक यानी मानक से कम पाए जाने पर एडीएम पूर्वी महेंद्र प्रताप सिंह की कोर्ट ने निर्णय देते हुए 9 प्रतिष्ठानों पर 5.90 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। 10 वादों की सुनवाई में उन्होंने यह फैसला सुनाया है। गोकुल एग्रो पर सबसे अधिक 1.85 लाख रुपये, रामा मेडिकोज पर एक लाख रुपये, आनंदी मिल्क आउटलेट पर 65,000 रुपये, मौर्या रेस्टोरेंट और नट्स वर्ड पर 5050 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी विशाख जी के निर्देश पर मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अधोमानक पाये जाने पर एडीएम पूर्वी की कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। जिसमें निर्णय देते हुए 5.90 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। यदि उक्त कारोबारी एक माह की निर्धारित अवधि में अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो भूराजस्व की भांति आरसी जारी करके धनराशि की वसूली की जाएगी।
प्रतिष्ठान का नाम खाद्य पदार्थ रिपोर्ट अर्थदंड
गोकुल एग्रो इंदलगंज रिफाइंड पामोलीन ऑयल अधोमानक 1 लाख
गोकुल एग्रो इंदलगंज रिफाइंड सोयाबीन ऑयल अधोमानक 85,000
रामा मेडकोज झंडू शुद्ध मधू अधोमानक 1 लाख
आनंदा मिल्क आनंदा गोल्ड मिल्क अधोमानक 65000
स्वाद मनपसंद डेरी, खोआ अधोमानक 50000
मौर्या रेस्टोरेण्ट खोआ अधोमानक 50000
नट्स वर्ड किशमिश अधोमानक 50000
जय मां चन्द्रिका मिष्ठान पनीर अधोमानक 45000
मुस्कान दूध डेयरी भैंस का दूध अधोमानक 25000
घनश्याम डेयरी मिश्रित दूध अधोमानक 20000



