Mathura Property Seized In Gangster Act: थाना फरह पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए तेल पाइपलाइन चोरी के आरोपी अशोक कुमार की करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट मथुरा के आदेश पर मध्य प्रदेश के देवास जिले में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम की मौजूदगी में संपन्न हुई।

रिफाइनरी तेल पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने का आरोप
पुलिस के अनुसार अशोक कुमार पुत्र बसंतीलाल पर भारत सरकार के उपक्रम की रिफाइनरी तेल पाइपलाइन में सेंध लगाकर तेल चोरी करने और उससे अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस संबंध में वर्ष 2023 में थाना फरह में पेट्रोलियम एवं मिनरल पाइपलाइन अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में आरोपी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई।
अवैध कमाई से खरीदी कृषि भूमि
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने अवैध कमाई से मध्य प्रदेश के देवास जिले के ग्राम खोयरा, बेराखेड़ी और सांवेर बी में अपने, पत्नी और बेटों के नाम पर करोड़ों रुपये मूल्य की कृषि भूमि खरीदी थी। इसके अलावा बेराखेड़ी स्थित एक भी उसकी संपत्तियों में शामिल है, जिसे भी कुर्की की कार्रवाई में शामिल किया गया।
पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी से जुड़े 12.50 लाख रुपये नकद, एक क्वालिस कार और एक तेल टैंकर को कुर्क किया जा चुका है। मथुरा के आदेश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट देवास द्वारा नामित अधिकारियों की मौजूदगी में सभी संपत्तियों पर कुर्की के बोर्ड लगाए गए तथा मुनादी कराकर उन्हें विधिवत सील किया गया।
इस संयुक्त कार्रवाई में सोनकच्छ तहसील के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के अधिकारी, मध्य प्रदेश पुलिस और थाना फरह पुलिस की टीम शामिल रही। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



