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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एथेनॉल आवंटन में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एथेनॉल आपूर्ति से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार को राहत देते हुए वित्त वर्ष 202526 के लिए तय एथेनॉल आवंटन व्यवस्था और राष्ट्रीय E20 नीति को बरकरार रखने का आदेश दिया। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें एक निजी डिस्टिलरी के एथेनॉल कोटे पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एथेनॉल आवंटन में फिलहाल नहीं होगा कोई बदलाव

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहले से तय किए गए एथेनॉल आवंटन में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

यह मामला तब सामने आया जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को विन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर पुनर्विचार कर उसका एथेनॉल कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया था। इस आदेश को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि यदि किसी एक कंपनी के लिए आवंटन में बदलाव किया गया तो अन्य कंपनियां भी अदालत का रुख करेंगी, जिससे राष्ट्रीय एथेनॉल आपूर्ति व्यवस्था और नीति प्रभावित हो सकती है।

सरकार ने अदालत को बताया कि अक्टूबर 2025 में ही 378 एथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को कुल 1,050 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति का कोटा आवंटित किया जा चुका है और इसी आधार पर तेल विपणन कंपनियों को नियमित आपूर्ति की जा रही है।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की नीति अभी परीक्षण और विस्तार के चरण में है। सरकार के अनुसार, इस नीति के व्यापक प्रभाव और अंतिम परिणाम अगले वर्ष तक अधिक स्पष्ट हो सकेंगे।

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