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​PF से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा अपडेट, TDS छूट के लिए अब भरना होगा नया फॉर्म

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से पैसा निकालने वाले कर्मचारियों के लिए TDS छूट से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी है. टैक्स ईयर 202627 से EPF निकासी पर TDS नहीं काटने का अनुरोध करने के लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल करना होगा. EPFO के मुताबिक, अब पात्र पीएफ सदस्य आयकर अधिनियम, 2025 के तहत इस नए फॉर्म के जरिए TDS से छूट का दावा कर सकते हैं.

​PF से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा अपडेट, TDS छूट के लिए अब भरना होगा नया फॉर्म

ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए नए फॉर्म और उसकी पात्रता से जुड़े नियमों को समझना जरूरी है.

पहले फॉर्म 15G और 15H से मिलता था विकल्प

अब तक पीएफ से पैसा निकालते समय पात्रता के आधार पर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा किया जा सकता था. इन फॉर्म के जरिए संबंधित व्यक्ति यह घोषणा करता था कि उसकी अनुमानित सालाना आय पर टैक्स देनदारी नहीं बनती और इसलिए निकासी पर TDS नहीं काटा जाना चाहिए. फॉर्म 15G का इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के पात्र व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जबकि फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए था. लेकिन टैक्स वर्ष 202627 से EPF निकासी पर TDS छूट के लिए ये दोनों फॉर्म मान्य नहीं होंगे. ऐसे में पुराने फॉर्म जमा करने से TDS कटने से रोकने का लाभ नहीं मिलेगा.

क्या फॉर्म 121 से पीएफ निकासी टैक्सफ्री हो जाएगी?

नहीं, यह समझना जरूरी है कि फॉर्म 121 जमा करने से पीएफ निकासी अपने आप टैक्सफ्री नहीं हो जाती. यह फॉर्म केवल पात्र व्यक्ति को TDS नहीं काटने का अनुरोध करने की सुविधा देता है. इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति की अनुमानित कुल आय पर संबंधित वित्त वर्ष में कोई टैक्स देनदारी न बनती हो और वह तय शर्तों को पूरा करता हो.

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393 के तहत यह व्यवस्था दी गई है. यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है. फॉर्म 121 का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा. अनिवासी भारतीय और ऐसे लोग जिनकी अनुमानित आय पर टैक्स बनता है, इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अलावा, EPFO के निर्देशों के अनुसार वैध PAN होना भी जरूरी है. बिना PAN के जमा किया गया फॉर्म अमान्य माना जाएगा.

फॉर्म 121 जमा करने की प्रक्रिया भी होगी ऑनलाइन

EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को फॉर्म 121 के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने और ईसाइन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही गई है. इससे आवेदन की पहचान करना और उसकी प्रक्रिया को ट्रैक करना आसान हो सकता है. पीएफ से पैसा निकालने की योजना बना रहे कर्मचारियों को पहले अपनी पात्रता जांचनी चाहिए. अगर वे TDS छूट की शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें नए नियमों के मुताबिक फॉर्म 121 जमा करना होगा.

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