
UP Jija Sali Murder Case: कानपुर देहात में पत्नी द्वारा पति और अपनी ही बहन के कथित अवैध संबंधों का विरोध करना उसकी जान पर भारी पड़ गया। करीब दो साल पुराने इस हत्याकांड में अदालत ने पति और साली को दोषी करार दिया है।
UP Jija Sali Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चर्चित सुनैना हत्याकांड में स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्पेशल जज (एंटी डकैती) कोर्ट ने सुनैना के पति शैलेन्द्र उर्फ शैलेश और उसकी साली मैना देवी को हत्या का दोषी ठहराया है। अदालत सजा पर अपना फैसला 24 जुलाई 2026 को सुनाएगी।
मामला रेउना थाना क्षेत्र के कटरी गांव का है। सुनैना की शादी अप्रैल 2017 में फतेहपुर निवासी शैलेन्द्र से हुई थी। शादी के बाद सुनैना की बहन मैना अक्सर अपनी बहन से मिलने ससुराल आती थी। आरोप है कि इसी दौरान शैलेन्द्र और मैना के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
एक दिन सुनैना ने कथित तौर पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। परिवार में तनाव बढ़ने पर दोनों ने घर के बाहर मिलना-जुलना जारी रखा। अभियोजन के अनुसार, सुनैना लगातार इस रिश्ते का विरोध करती रही, जिससे दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
आरोप है कि एक रात शैलेन्द्र और मैना ने मिलकर सुनैना की हत्या कर दी। वारदात के बाद पहचान छिपाने के इरादे से शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। सुनैना के पिता रामबाबू ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट रेउना थाने में दर्ज कराई थी।
जांच के दौरान 4 फरवरी 2024 को यमुना नदी से सुनैना का शव बरामद हुआ। पुलिस ने संदेह के आधार पर शैलेन्द्र और मैना को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सुनैना पति और अपनी बहन के कथित अवैध संबंधों का लगातार विरोध कर रही थी। इसी वजह से उसकी हत्या की गई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी माना है। अब अदालत 24 जुलाई को सजा का ऐलान करेगी



