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मेरठ: ‘सांप कांड’ में आज सजा पर फैसला, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को क्या मिलेगी सजा?!

मेरठ: ‘सांप कांड’ में आज सजा पर फैसला, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को क्या मिलेगी सजा?!

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में 16 अक्टूबर को सजा के ऐलान पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस मामले में अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अदालत पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। आरोप था कि दोनों ने अमित की गला दबाकर हत्या की और फिर वारदात को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की। अब अदालत के फैसले से यह साफ होगा कि दोनों को क्या सजा सुनाई जाती है।

हत्या को सर्पदंश दिखाने की रची गई थी साजिश

यह मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित कश्यप की घर के अंदर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के पास एक जहरीला सांप छोड़ दिया गया, ताकि मौत की वजह सांप का काटना लगे और किसी को हत्या का शक न हो।

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और अमित की पत्नी रविता तथा उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार किया।

हत्या की रात 50 से ज्यादा बार हुई बातचीत

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली। खबरों के मुताबिक, वारदात वाली रात रविता और अमरदीप के बीच 50 से अधिक बार फोन पर बातचीत हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश किए। गवाहों के बयानों को भी मामले में अहम माना गया।

इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-12 की अदालत ने 7 अक्टूबर को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। अब सजा पर होने वाले फैसले का इंतजार किया जा रहा है।

‘ब्लू ड्रम’ मामले के फैसले के बाद चर्चा तेज

मेरठ के चर्चित ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद अमित कश्यप मामले को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। हालांकि, दोनों मामले अलग-अलग हैं और प्रत्येक मामले में सजा का निर्धारण अदालत उपलब्ध साक्ष्यों तथा कानून के आधार पर करती है।

अब आगे क्या? रविता और अमरदीप को कितनी सजा मिलेगी, यह अदालत के आदेश से ही स्पष्ट होगा। मामले में अंतिम कानूनी स्थिति जानने के लिए आधिकारिक फैसले की पुष्टि जरूरी है।

सतर्कता सूचना: यह रिपोर्ट उपलब्ध मीडिया जानकारी पर आधारित है। आरोपों और अदालती कार्यवाही से जुड़ी जानकारी में किसी भी बदलाव की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।

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