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तमिलनाडु में विदेशी नागरिकों ने डाले अवैध वोट, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार

तामिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान एक बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है. एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि चुनाव आयोग ने 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विदेशी नागरिकों की ओर से ‘धोखे से’ वोट डालने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं. चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई पुलिस की उस एक रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें पुलिस ने दस विदेशी नागरिकों के हाथों में वोट की स्याही देखी थी.

तमिलनाडु में विदेशी नागरिकों ने डाले अवैध वोट, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार
तमिलनाडु में विदेशी नागरिकों ने डाले अवैध वोट, पुलिस ने 10 को किया गिरफ्तार

दरअसल शक तब हुआ जब एक फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रहे विदेशी नागरिकों को अधिकारियों ने तब रोक लिया, जब उन्होंने उनकी तर्जनी उंगलियों पर न मिटने वाली स्याही देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला?

चेन्नई पुलिस ने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में कथित तौर पर वोट डालने के आरोप में दस विदेशी नागरिकों को नौ अलगअलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें चेन्नई और मदुरै हवाई अड्डों पर हिरासत में लिया गया था. पुलिस की जांच में पता चला कि ये नागरिक श्रीलंका, ब्रिटेन और कनाडा के रहने वाले थे.

पुलिस अधिकारी ने कहा, “उन्होंने वोट डालने के लिए जाली भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया था. जब वे फ्लाइट से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी उंगलियों पर न मिटने वाली स्याही देखी गई.”

अधिकारी ने बताया कि पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मामले दर्ज कर लिए हैं और जांच कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक विदेश में रहने वाला मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल न की हो. जिन लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है.

क्या NRI डाल सकते हैं वोट?

अधिकारियों ने बताया कि अनिवासी भारतीय ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ की धारा 20A के तहत वोट डालने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, और उन्हें मतदान केंद्र पर अपना मूल भारतीय पासपोर्ट दिखाना अनिवार्य है.

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