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Hardoi News: तालाब की जमीन पर कब्जा पड़ा भारी, तहसीलदार ने बेदखली के साथ लगाया 4,360 का जुर्माना

हरदोई। कछौना तालाब की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर पक्का मकान और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना रघुवीर पुत्र बद्री को भारी पड़ गया। राजस्व न्यायालय ने मामले में कब्जेदार को विवादित भूमि से बेदखल करने के साथ 4,260 रुपये क्षतिपूर्ति और 100 रुपये निष्पादन शुल्क, कुल 4,360 रुपये आरोपित करने का आदेश दिया है।मामला ग्राम कलौली, परगना बालामऊ, तहसील संडीला का है।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव में गाटा संख्या 1183, कुल रकबा 0.1550 हेक्टेयर तालाब के खाते में दर्ज है। क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक इसी भूमि के 0.0120 हेक्टेयर हिस्से पर रघुवीर पुत्र बद्री द्वारा पक्का मकान, पालेसर, आटा चक्की और तेल कोल्हू आदि के रूप में कब्जा किया गया था।

लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत वाद दर्ज किया गया और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। आदेश के अनुसार नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई और न ही वह न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसके बाद राजस्व न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और लेखपाल के बयान के आधार पर कब्जे को अवैध मानते हुए कार्रवाई का आदेश पारित किया।

21 मई 2026 को सहायक कलेक्टर/तहसीलदार अमित यादव ने आदेश जारी करते हुए रघुवीर को तालाब की भूमि के उक्त हिस्से से बेदखल करने का निर्देश दिया। साथ ही क्षतिपूर्ति व निष्पादन शुल्क मिलाकर 4,360 रुपये की वसूली के लिए आरसी प्रपत्र21 जारी करने के आदेश दिए गए। राजस्व न्यायालय ने स्पष्ट किया कि क्षतिपूर्ति की वसूली के साथ विवादित भूमि से बेदखली की कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश के बाद अब राजस्व विभाग की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

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