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हिमाचल में लॉटरी विनियमन नियम 2026 अधिसूचित: शिमला में बनेगा मुख्यालय; क्यूआर कोड और बारकोड के बिना टिकट होंगे अवैध

हिमाचल में लॉटरी विनियमन नियम 2026 अधिसूचित: शिमला में बनेगा मुख्यालय; क्यूआर कोड और बारकोड के बिना टिकट होंगे अवैध

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम 2026 को मंजूरी देते हुए इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत राज्य में लॉटरी संचालन अब पूरी तरह सरकार की निगरानी में रहेगा और इसका प्रशासनिक मुख्यालय शिमला में स्थापित किया जाएगा।

नई व्यवस्था के अनुसार लॉटरी टिकट की न्यूनतम कीमत 2 रुपये तय की गई है, जबकि किसी भी स्कीम में पहला इनाम 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। वित्त विभाग के ट्रेजरी, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय द्वारा तैयार इन नियमों में उपभोक्ता हितों और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।

सरकार ने ड्रॉ संचालन को लेकर भी सख्त प्रावधान किए हैं। अब रात 9 बजे के बाद किसी भी लॉटरी ड्रॉ की अनुमति नहीं होगी। एक दिन में सभी स्कीमों को मिलाकर अधिकतम 24 ड्रॉ ही किए जा सकेंगे, जबकि वर्षभर में केवल 6 बंपर ड्रॉ की अनुमति होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अवकाश और त्योहारों पर लॉटरी ड्रॉ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

हर टिकट पर राज्य सरकार का लोगो, डिजिटल हस्ताक्षर, बारकोड और क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया है। बिना क्यूआर कोड वाले टिकट अवैध माने जाएंगे और संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम का सेंट्रल सर्वर राज्य की सीमा के भीतर रहेगा, जबकि इसकी निगरानी के लिए शिमला में मिरर सर्वर स्थापित किया जाएगा।

सरकार ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए भी कड़े नियम लागू किए हैं। टिकटों की छपाई केवल सरकारी प्रेस या अधिकृत सुरक्षा मानकों वाली प्रिंटिंग यूनिट्स में ही की जाएगी। साथ ही, लॉटरी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को ‘नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि किसी अधिकारी का किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से संबंध पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रक्रिया से हटाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि टेंडर मिलने के 60 दिनों के भीतर पहला ड्रॉ कराना अनिवार्य होगा। समय पर ड्रॉ न कराने या अनुबंध की शर्तें पूरी न करने पर जमानत राशि जब्त की जाएगी। वहीं, डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा टिकट नहीं उठाने पर हुए नुकसान की भरपाई भी उससे वसूली जाएगी।

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