BusinessIndia

LTC Advance Rule: अब हवाई सफर से 30 दिन पहले करना होगा आवेदन, जानें केंद्र सरकार के नए सख्त नियम

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कैश सेक्शन ने 16 जुलाई 2026 को एक नया आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है. इस नए आदेश के तहत अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी हवाई यात्रा की प्लानिंग और एडवांस क्लेम के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर एलटीसी को लेकर किस तरह​ का अपडेट सामने आया है.

LTC Advance Rule: अब हवाई सफर से 30 दिन पहले करना होगा आवेदन, जानें केंद्र सरकार के नए सख्त नियम

विभाग हुआ सख्त

विभाग द्वारा एलटीसी क्लेम की जांच के दौरान यह पाया गया कि कई अधिकारी और कर्मचारी यात्रा की तारीख से ठीक कुछ दिन पहले या उसी हफ्ते टिकट बुक कर रहे हैं. इस लास्टमिनट बुकिंग के कारण हवाई टिकट काफी महंगे मिलते हैं, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त और अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है. इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए विभाग ने सख्त रवैया अपनाया है.

DoPT issues advisory on LTC air travel planning.

Government employees are encouraged to:
Book air tickets at least 21 days before the intended journey to avail competitive fares.
Submit LTC Advance applications at least 30 days in advance with flight and fare details pic.twitter.com/TMHRhVhYOc

— Central Secretariat Service Forum July 16, 2026

हवाई यात्रा और एडवांस के लिए नए नियम

नियमों को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए विभाग ने दो मुख्य समयसीमाएं तय की हैं. पहला ये कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी एलटीसी हवाई यात्रा की टिकटें प्रस्तावित सफर की तारीख से कम से कम 21 दिन पहले जरूर बुक कर लें. ऐसा करने से प्रतिस्पर्धी और किफायती किराए का लाभ मिल सकेगा.

दूसरा ये कि यदि कोई कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए सरकारी नियमों के तहत ‘एलटीसी एडवांस’ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा. जिसमें यात्रा शुरू होने की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले एडवांस के लिए आवेदन देना होगा अहम शर्त शामिल है.

साथ ही आवेदन पत्र के साथ सरकार द्वारा अधिकृत ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट का एक प्रिंटआउट भी लगाना होगा, जिसमें उपयुक्त फ्लाइट और किराए की पूरी जानकारी साफ तौर पर दिखाई दे रही हो.

सख्ती करना होगा नियमों का पालन

अवर सचिव विनय प्रताप बहादुर सिंह द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि इन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है. यह आदेश ईऑफिस पोर्टल के माध्यम से विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है.

contact.satyareport@gmail.com

Leave a Reply