संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा के आरोपीमुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत रद्द कर दी है. अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें मुल्ला अफरोज की हिरासत को बरकरार रखा गया था. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस हिरासत में दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर NSA हिरासत का आदेश पारित नहीं किया जा सकता.




