रांची
झारखंड में राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए पहले ईकेवाईसी कराना अब अनिवार्य होगा। राशन वितरण व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राशन कार्डधारियों के लिए ईकेवाईसी की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों का ईकेवाईसी किए बिना अब राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का ईकेवाईसी नि:शुल्क कराया जा रहा है।

ईकेवाईसी का मुख्य उद्देश्य
रांची जिला प्रशासन के अनुसार, ईकेवाईसी का उद्देश्य लाभार्थियों का सत्यापन करना, अपात्र और फर्जी कार्डधारियों की पहचान करना तथा खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना है। इसके माध्यम से वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिला पदाधारियों को दिशानिर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ईकेवाईसी के बिना नया नाम जोड़ने की कार्यवाही नहीं की जाए। खाद्य आपूर्ति विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से अपात्र लोगों को लाभ लेने से रोका जा सकेगा और पात्र लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध होगा।
ईकेवाईसी की लगातार निगरानी
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने विभाग ने कहा है कि ईकेवाईसी अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है और शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ईकेवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों को भविष्य में राशन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
ईकेवाईसी जल्द पूरा करने की अपील
जिला प्रशासन ने बताया कि लाभुक अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ईकेवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिकारियों ने सभी कार्डधारियों से अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ईकेवाईसी जल्द पूरा कराने की अपील की है।



