
पंजाब में कारोबारियों के लिए सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर बड़ी राहत दी है। अब राज्य में पंजीकृत दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार सप्ताह के सातों दिन कारोबार कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कारोबारी चाहें तो अपनी दुकान या प्रतिष्ठान को 24 घंटे तक भी संचालित कर सकते हैं।
श्रम विभाग ने पहले लागू कारोबार के समय से जुड़ी पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहने की बात कही गई है।
रविवार को दुकान खोलने की भी छूट
नई व्यवस्था के तहत कारोबारियों के लिए रविवार को दुकान बंद रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। अगर कोई व्यापारी अपनी जरूरत के मुताबिक रविवार को भी कारोबार करना चाहता है तो वह दुकान खोल सकता है।
हालांकि, सप्ताह के सातों दिन दुकान खोलना किसी कारोबारी के लिए अनिवार्य नहीं है। यह पूरी तरह उसके कारोबार और जरूरत पर निर्भर करेगा।
24 घंटे दुकान खुली रखने का मतलब लगातार काम नहीं
सरकार की ओर से दी गई 24 घंटे कारोबार की छूट को लेकर एक अहम बात भी स्पष्ट की गई है। दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को पूरे दिन खुला रखने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों से लगातार 24 घंटे काम कराया जा सकता है।
कर्मचारियों के काम के घंटे, आराम और अन्य वैधानिक अधिकार पहले की तरह लागू रहेंगे। अगर कोई प्रतिष्ठान लगातार 24 घंटे संचालित होता है तो कर्मचारियों की ड्यूटी अलग-अलग शिफ्ट में लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
महिला कर्मचारियों और नाबालिगों से जुड़े नियम लागू
नई व्यवस्था के बावजूद महिला कर्मचारियों की नाइट शिफ्ट और नाबालिगों से काम कराने से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
महिला कर्मचारियों को रात की शिफ्ट में काम कराने के संबंध में लागू नियमों का पालन करना होगा। वहीं बच्चों और किशोरों से काम कराने पर रोक से जुड़े कानून भी पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।
नियमों का उल्लंघन करने पर छिन सकती है सुविधा
24 घंटे और सातों दिन कारोबार की अनुमति के साथ कुछ शर्तों का पालन करना भी जरूरी होगा। अगर कोई दुकानदार या व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे मिली यह सुविधा वापस ली जा सकती है।
इसलिए कारोबारियों को नई छूट का इस्तेमाल करते समय श्रम कानूनों और कर्मचारियों से जुड़े प्रावधानों का पालन करना होगा।
रात में कारोबार करने वालों की सुरक्षा पर जोर
रात के समय खुले रहने वाले दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन और पुलिस को भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान के संचालन का समय अपनी जरूरत के अनुसार तय करने की अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। कोई व्यापारी चाहे तो रविवार को दुकान खोल सकता है और जरूरत होने पर 24 घंटे कारोबार भी कर सकता है, लेकिन कर्मचारियों से जुड़े कानूनी अधिकारों और सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।



