Satya Report: 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का आदेश करीब 3 बरस पहले आया था. तब आरबीआई ले 2000 रुपए के नोटों को वापस करने की बात कही थी. वैसे 2000 रुपए का नोट अभी भी लीगल करेंसी बनी हुई, लेकिन उसका इस्तेमाल अब जनरल में नहीं हो सकेगा. इसका मतलब है कि आपको 2 हजार रुपए का नोट बैंकों में डिपोजिट कराना ही होगा. खास बात तो ये है कि इसतना समय बीत जाने के बाद भी कीहब 5500 करोड़ रुपए के नोट बैंकों में वापस नहीं लौटे हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआई की ओर से किस तरह की जानकारी भेजी है.

कितने वापस नहीं आए 2000 के नोट
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि चलन में रहे 2,000 रुपए मूल्य के 98.47 प्रतिशत बैंक नोट अब तक वापस आ चुके हैं. केंद्रीय बैंक ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी. आरबीआई के अनुसार, 19 मई, 2023 को जब यह घोषणा की गई थी, उस समय चलन में इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जो 30 अप्रैल, 2026 को घटकर 5,451 करोड़ रुपए रह गया है.
कितने आ चुके हैं वापस?
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, इस प्रकार 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपए के 98.47 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं. बैंक ने कहा कि 19 मई, 2023 से उसके 19 निर्गम कार्यालयों में 2,000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध है. नौ अक्टूबर, 2023 से इन कार्यालयों में व्यक्ति और संस्थाएं अपने बैंक खातों में जमा के लिए भी ये नोट दे सकते हैं. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि 2,000 रुपए के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा बने हुए हैं.
कहां डिपॉजिट करा सकते हैं?
19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में 2,000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध है. 9 अक्टूबर, 2023 से, RBI के निर्गम कार्यालय व्यक्तियों/संस्थाओं से 2,000 रुपये के नोट उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी स्वीकार कर रहे हैं. इसके अलावा, RBI ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आम जनता देश के किसी भी डाकघर से ‘इंडिया पोस्ट’ के माध्यम से 2,000 रुपए के नोट RBI के किसी भी निर्गम कार्यालय में भेज रही है, ताकि वह राशि उनके बैंक खातों में जमा की जा सके. केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि 2,000 रुपये के नोट अभी भी वैध मुद्रा बने हुए हैं.



