पटियाला : मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पंजाब भर के कोर्ट कॉम्प्लेक्सों में स्थित योग्य वकीलों के चैंबरों को घरेलू आपूर्ति टैरिफ का लाभ देने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी की गई थी।

अधिसूचना को लागू करने में फील्ड स्तर पर हो रही देरी और लापरवाही संबंधी शिकायतों का गंभीर संज्ञान लेते हुए पीएसपीसीएल के चेयरमैनकममैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. बसंत गर्ग ने सभी सबडिवीजन कार्यालयों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि योग्य आवेदनों को प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर उनकी प्रक्रिया पूरी कर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
राज्य भर के वकीलों ने अपने चैंबरों पर लागू कमर्शियल टैरिफ को घरेलू टैरिफ में बदलने की मांग मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के समक्ष रखी थी। इस मांग को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा योग्य वकीलों के चैंबरों को घरेलू आपूर्ति टैरिफ का लाभ देने का फैसला लिया गया था। जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा केवल पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के साथ पंजीकृत वकीलों के उन चैंबरों के लिए उपलब्ध है जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सों के भीतर स्थित हैं और जिनका उपयोग केवल वकालत के पेशे के लिए किया जाता है।
जिन चैंबरों में कैंटीन, फोटोकॉपी केंद्र अथवा किसी अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि चलाई जा रही है, वे घरेलू आपूर्ति टैरिफ के लिए पात्र नहीं होंगे। योग्य वकील अपने चैंबर के बिजली टैरिफ को बदलवाने के लिए संबंधित पीएसपीसीएल कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जांच और स्वीकृति के बाद पात्र चैंबरों के बिजली कनेक्शनों को कमर्शियल टैरिफ से घरेलू आपूर्ति टैरिफ के अंतर्गत किया जा सकेगा।
आवेदनों का दो दिनों के भीतर निपटारा करें: सीएमडी डॉ. बसंत गर्ग
पीएसपीसीएल के चेयरमैनकममैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. बसंत गर्ग ने राज्य के कोर्ट कॉम्प्लेक्सों में कार्यरत योग्य वकीलों से अपील की है कि वे अपने चैंबरों का टैरिफ बदलवाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की गई इस सुविधा का लाभ उठाएं।
उन्होंने सभी सबडिवीजन कार्यालयों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का सख्ती से पालन किया जाए और प्रत्येक योग्य आवेदन को प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर उसकी प्रक्रिया पूरी कर उसका निपटारा सुनिश्चित किया जाए।



