आपकी कार की चाबी जब्त कर सकती है ट्रैफिक पुलिस? जानिए क्या है कानून

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Can Constable Take Your Car Keys : आपकी गाड़ी की चाबी क्या ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान निकाल सकती है? इस आर्टिकल में जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का असली कानून, कांस्टेबल के अधिकार और अपने लीगल राइट्स एकदम आसान भाषा में।
Can Constable Take Your Car Keys : सड़कों पर गाड़ी चलाते समय हमारा सामना कभी-न-कभी ट्रैफिक पुलिस से हो ही जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि चालान काटने के चक्कर में पुलिस वाले आपकी तरफ झपटा मारकर गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं। उसके बाद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है।
लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है क्या ऐसे ट्रैफिक पुलिस हमारे गाड़ी से चाबी निकाल सकता है। ऐसे में आज हम बेहद आसान शब्दों में जानतें हैं कि ऐसा कोई नियम है या पुलिस मनमानी करती है।
ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं
बता दें, भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के किसी भी क्लॉज या धारा में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी या कांस्टेबल को गाड़ी की चाबी निकालने या उसे जब्त करने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम नियमों का उल्लंघन होने पर गाड़ी का चालान काटना, दस्तावेज चेक करना या अधिक गंभीर मामला होने पर गाड़ी को जब्त करना है। मगर, सड़क पर जबरन चाबी छीनना गैर-कानूनी है। कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है।
चाबी निकालने पर क्या करें?
कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपके साथ ऐसा करता है तो सबसे पहले शांत रहें। उनसे बहस या हाथापाई नहीं करें। तुरंत अपने फोन से उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लें। उसके तुरंत बाद उस पुलिस कर्मी का नाम और उसकी नेम प्लेट पर दिख रहा बैच नंबर नोट करें। आप इस वीडियो और सबूत के साथ पास के पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाती है।



