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​मजीठिया-खैहरा और रिटायर्ड जज पर कोर्ट का शिकंजा, CM मान की पत्नी के खिलाफ भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर रोक

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर की ओर से दायर मानहानि याचिका पर चंडीगढ़ कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा और पंजाबहरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह को अगले आदेश तक बिना पुष्टि वाली या कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रसारित करने से रोक दिया है।

​मजीठिया-खैहरा और रिटायर्ड जज पर कोर्ट का शिकंजा, CM मान की पत्नी के खिलाफ भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर रोक

डॉ. गुरप्रीत कौर ने तीनों के खिलाफ 8 सितंबर को चंडीगढ़ कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी।

जस्टिस रणजीत सिंह के आरोपों से जुड़ा मामला

यह विवाद पंजाबहरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रणजीत सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद शुरू हुआ। उनके कथित दावे के मुताबिक, डॉ. गुरप्रीत कौर ने एक रेप केस को दबाने तथा एक कारोबारी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कराने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी।

बताया गया कि रेप केस में गुर चहल को मुख्य आरोपी बनाया गया था। हालांकि, इन आरोपों को लेकर डॉ. गुरप्रीत कौर ने अदालत का रुख किया और संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि की याचिका दाखिल की।

सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लगी रोक

अदालत के आदेश के बाद तीनों प्रतिवादियों को मामले से संबंधित ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया गया है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है या जो मानहानिकारक हो सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, जहां अदालत आगे की कार्यवाही पर विचार करेगी।

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