
लखनऊ, अमृत विचार। अब यूपी में खुली मिठाई खरीदने पर ग्राहक को उसकी उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। अभी यह व्यवस्था मुख्य रूप से पैक्ड मिठाइयों पर लागू थी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डा.रोशन जैकब के निर्देशानुसार, निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अवधि की स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही थी। इससे ग्राहक मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर सही निर्णय नहीं ले पाता था।
30 दिन तक हो सकती उपयोग अवधि
आदेश के मुताबिक अलगअलग मिठाइयों की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति के अनुसार एक से 30 दिन तक हो सकती है। नई व्यवस्था के तहत मिठाई विक्रेताओं को बिक्री स्थल पर संबंधित मिठाई की ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। विभाग का कहना है कि इससे मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता खरीद से पहले उसके सेवन की उचित अवधि की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
दूध प्रसंस्करण में एथिलीन ग्लाइकोल पर रोक
यूपी में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। विभाग के अनुसार कुछ इकाइयों में इनका इस्तेमाल कूलेंट के रूप में किया जा रहा था। उपकरणों में लीकेज होने पर इनके दूध में मिल जाने की आशंका को देखते हुए रोक लगाई गई है। इनके स्थान पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है।


