PM CARES Bal Yojana Aadhaar Rules: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति , अन्य पिछड़ा वर्ग और PM CARES बाल योजना के लाभार्थियों के लिए आधार से जुड़ी नई व्यवस्था लागू कर दी है।

मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ के लिए लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार नंबर होने का प्रमाण देना होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लाभार्थियों के पास अभी आधार नंबर नहीं है, उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, आधार बनने तक लाभार्थियों को वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए अपनी पहचान साबित करने का अवसर दिया जाएगा।
बच्चों के लिए अलग व्यवस्था, बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा
मंत्रालय ने बच्चों के लिए अलग व्यवस्था भी तय की है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नहीं होने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र , पासपोर्ट , स्कूल प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान सत्यापित की जा सकेगी।
वहीं, मातापिता या कानूनी अभिभावक से संबंध साबित करने के लिए भी निर्धारित दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकेगा।
18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ये दस्तावेज जरूरी
18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए वोटर आईडी , राशन कार्ड , पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस , दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित कई दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण में तकनीकी समस्या आने पर , अन्य सत्यापन माध्यम या आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन विकल्पों से लाभ दिया जा सकेगा।
कोई भी बच्चा योजना के लाभ से वंचित नहीं होगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी बच्चे को केवल आधार प्रमाणीकरण नहीं होने या आधार नामांकन लंबित होने के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
ऐसे मामलों में पहचान और अभिभावक से संबंध की पुष्टि के बाद लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।



