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​UPI पर चार्ज मामले में SC ने रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र-NPCI को नोटिस

यूपीआई के जरिए होने वाले चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर चार्ज लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, एनपीसीआई समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है. मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है. याचिका में 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर लागू किए गए नए व्यापारी शुल्क की वैधता को चुनौती दी गई है.

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