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​Social Media SC-ST Act: सोशल मीडिया पर HC की अहम टिप्पणी, जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया तो आएंगे SC-ST एक्ट के दायरे में

Kokatta Social Media SCST Act: अगर अब आपने सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को लेकर जातिसूचक शब्दों को उपयोग किया तो आप कानून के दायरे में आ सकते हैं। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जातिसूचक गाली और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाति के आधार पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी एससीएसटी एक्ट के दायरे में आ सकता है। 

​Social Media SC-ST Act: सोशल मीडिया पर HC की अहम टिप्पणी, जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया तो आएंगे SC-ST एक्ट के दायरे में

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