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​Supreme Court: एससी-एसटी एक्ट में FIR के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत क्यों नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, याचिका खारिज

Supreme Court: एससीएसटी एक्ट में FIR दर्ज होने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए ? याचिकाकर्ता के इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रावधान तय करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है। 22 सितंबर 2026 को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने 2018 के संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।

​Supreme Court: एससी-एसटी एक्ट में FIR के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत क्यों नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, याचिका खारिज

अग्रिम जमानत पर रोक फिर की गई थी लागू

SCST Act के 2018 संशोधन के तहत FIR से पहले प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत खत्म की गई थी और अग्रिम जमानत पर रोक फिर लागू की गई थी।

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