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देश में नई EV पॉलिसी लागू, मिलेगा छप्परफाड फायदा-जानकर झूम उठेंगे आप

Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक वैध रहेगी। इस पॉलिसी के तहत सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को भारी छूट दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलडीजल गाड़ियों पर धीरेधीरे पाबंदी लगाने की तैयारी भी कर रही है। आइए आपको इस पॉलिसी की मुख्य बातों के बारे में बताते हैं।

देश में नई EV पॉलिसी लागू, मिलेगा छप्परफाड फायदा-जानकर झूम उठेंगे आप

₹30 लाख से कम की इलेक्ट्रिक कारें हुईं सस्ती
100% टैक्स माफ अगर आप दिल्ली में ₹30 लाख से कम कीमत की कोई भी नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो सरकार आपका रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज पूरी तरह माफ कर देगी। इससे कार की ऑनरोड कीमत काफी कम हो जाएगी।
महंगी कारों पर छूट नहीं ध्यान रहे कि अगर इलेक्ट्रिक कार की कीमत ₹30 लाख से ज्यादा होती है, तो आपको यह छूट नहीं मिलेगी और पूरा टैक्स चुकाना होगा।

इलेक्ट्रिक टूव्हीलर, थ्रीव्हीलर और कॉमर्शियल गाड़ियों पर सब्सिडी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी के तहत सरकार सिर्फ कारों पर ही नहीं, बल्कि हर तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी भी दे रही है।

इलेक्ट्रिक मालगाड़ी छोटी इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल मालवाहक गाड़ी खरीदने पर ₹1 लाख तक का भारी डिस्काउंट मिलेगा।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेंगे ₹1 लाख तक
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलेंगे ₹1 लाख तक
अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को स्क्रैप में देकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, तो सरकार आपको गाड़ी के हिसाब से ₹5,000 से लेकर ₹1 लाख तक का स्क्रैपिंग बोनस देगी।

थ्रीव्हीलर पुराना ऑटो स्क्रैप करने पर ₹25,000 मिलेंगे।
टूव्हीलर पुरानी मोटरसाइकल या स्कूटर स्क्रैप करने पर ₹10,000 मिलेंगे।

पेट्रोल गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन पर लगेगी रोक
दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार ने नए पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को चरणों में बंद करने का फैसला किया है।
1 जनवरी 2027 से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल/सीएनजी थ्रीव्हीलर और छोटे मालवाहक ट्रकों का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इस तारीख के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियां ही रजिस्टर होंगी।
1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकलों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इस तारीख के बाद आप दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक टूव्हीलर ही खरीद और रजिस्टर करा पाएंगे।

नई गाड़ियों के लिए नियम
यह नियम सिर्फ नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लागू होगा। जिन लोगों के पास इस तारीख से पहले की पुरानी पेट्रोल बाइक, स्कूटर या कारें हैं और उनका रजिस्ट्रेशन वैध रहेगा, वे अपनी गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलाना जारी रख सकते हैं। उनकी गाड़ियों को बंद नहीं किया जाएगा।

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