अगर आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है, लेकिन अब तक आपके बैंक खाते में टैक्स रिफंड नहीं आया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार सभी प्रोसेस पूरी होने के बावजूद रिफंड आने में कुछ समय लग जाता है. वहीं कुछ छोटीछोटी गलतियां भी इसकी वजह बन सकती हैं.

जब कोई टैक्सपेयर TDS, TCS, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए अपनी सही टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स जमा कर देता है, तो बची हुई राशि उसे इनकम टैक्स रिफंड के रूप में वापस मिलती है. इनकम टैक्स विभाग ITR की जांच करने के बाद तय करता है कि आपको कितना टैक्स वापस मिलना है. जिन लोगों ने 31 जुलाई की अंतिम तारीख से पहले ही ITR दाखिल कर दिया था, उनमें से कई लोगों के खाते में रिफंड पहुंच चुका है. हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे टैक्सपेयर हैं, जो अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.
रिफंड में लगता है कितना समय?
कई लोगों के ITR का स्टेटस प्रोसेस्ड दिखने लगता है, लेकिन इसके बाद भी रिफंड तुरंत बैंक खाते में नहीं आता. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिफंड की प्रोसेस ईवेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही शुरू होती है. इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, सामान्य तौर पर रिफंड बैंक खाते में आने में लगभग 4 से 5 सप्ताह का समय लग सकता है. अगर इस टाइम पीरियड के बाद भी पैसा नहीं आया है, तो आपको अपना रिफंड स्टेटस जरूर जांचना चाहिए.
रिफंड पाने के लिए क्याक्या जरूरी है?
रिफंड तभी मिलेगा, जब आपने सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से दी हो. इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी हैं. आपका eफाइलिंग अकाउंट एक्टिव होना चाहिए. PAN और Aadhaar आपस में लिंक होने चाहिए. ITR सही तरीके से दाखिल किया गया हो. आपने रिफंड का दावा किया हो. लॉगिन के लिए वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए.
किन वजहों से रिफंड अटक सकता है?
अगर आपका रिफंड नहीं आया है, तो इसकी वजह कुछ गलतियां हो सकती हैं. गलत बैंक खाते का नंबर, PAN का एक्टिव न होना, बैंक अकाउंट का प्रीवैलिडेशन नहीं होना, बैंक खाते का नाम PAN के नाम से अलग होना, IFSC कोड गलत होना, ITR में दिया गया बैंक खाता बंद हो चुका हो, बैंक अकाउंट इनएक्टिव, फ्रीज या डॉर्मेंट होना, बैंक की तकनीकी समस्या के कारण भुगतान फेल होना, पिछले सालों की बकाया टैक्स मांग के कारण रिफंड एडजस्ट हो जाना और फिर ITR, TDS या आय से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी मिलने पर जांच चलना.
अगर रिफंड नहीं आया तो क्या करें?
अगर 4 से 5 सप्ताह बाद भी रिफंड नहीं मिलता है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स ईफाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस देखें. साथ ही अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर आए SMS या ईमेल भी चेक करें. कई बार विभाग किसी गलती या दस्तावेज की कमी को लेकर नोटिस भेजता है. ऐसे नोटिस का समय पर जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब नहीं देने पर रिफंड अटक सकता है या किसी पुराने टैक्स बकाया के साथ एडजस्ट भी हो सकता है.



