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बच्चों की दवाओं पर सरकार का बड़ा फैसला! 4 साल से कम उम्र में इन कॉम्बिनेशन पर लगी रोक

नई दिल्ली। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। सरकार ने इन दवाओं को लेकर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्पष्ट चेतावनी देना भी अनिवार्य किया है।

सरकार की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक, इन दोनों रासायनिक यौगिकों वाले किसी भी दवा संयोजन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला विशेषज्ञ समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया है।

पहले कुछ FDC पर थी पाबंदी, अब सभी संयोजन दायरे में

सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए इन दोनों यौगिकों वाले कुछ FDC पर आयु संबंधी चेतावनी के साथ पाबंदी लगाई थी। अब नई अधिसूचना के जरिए इन दोनों रासायनिक यौगिकों वाले सभी FDC को इसके दायरे में लाया गया है।

सरकार के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों में इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकता है। साथ ही इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं।

दवा के पैकेट और प्रचार सामग्री पर चेतावनी जरूरी

दवा कंपनियों को इन दवाओं के लेबल, पैकेट के अंदर दिए जाने वाले सूचना पत्र और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया है कि इन FDC का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।

यह अधिसूचना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत जारी की गई है और राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गई है।

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