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​प्रतापगढ़ : तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

​प्रतापगढ़ : तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, जानिए पूरा मामला

प्रतापगढ़ अमृत विचार : गवाही के लिए बारबार समन भेजे जाने के बावजूद अदालत में अनुपस्थित रहने पर लालगंज कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रघुवीर सिंह राठौर ने तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।  

सत्र परीक्षण संख्या13/2026 से जुड़ा है, जो थाना लालगंज में भारतीय न्याय संहिता2023 की धाराओं 109 , 352, 351 , 317 और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है। इस मामले में आरोपी जिला कारागार में बंद हैं। न्यायालय द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज कुमार यादव, उपनिरीक्षक दीपक कुमार यादव और कांस्टेबल सचिन कुमार को साक्ष्य दर्ज कराने के लिए कई बार समन भेजे गए।

समन की तामील होने के बाद भी ये तीनों साक्षी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिससे विचाराधीन बंदियों के केस का निस्तारण अटका हुआ है। न्यायाधीश ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही एसपी प्रतापगढ़ को निर्देशित किया है कि सक्षम अधिकारी के माध्यम से तीनों को गिरफ्तार कराकर आगामी 8 अक्टूबर 2026 को अदालत में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

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