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​Saurabh Rajput Murder Case : मुस्कान और साहिल दोषी करार, कोर्ट ने कहा- ‘सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं’

​Saurabh Rajput Murder Case : मुस्कान और साहिल दोषी करार, कोर्ट ने कहा- ‘सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं’

मेरठ, अमृत विचार। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज अरविंद मिश्रा की अदालत ने मामले में आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है। अब अगली सुनवाई के दौरान दोनों की सजा पर फैसला का ऐलान किया जाएगा। फैसला सुनाते हुए जिला जज अरविंद मिश्रा ने कहा, “सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं।”

अदालत के इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें दोषियों को दी जाने वाली सजा का ऐलान किया जाएगा। सौरभ राजपूत हत्याकांड मार्च 2025 में सामने आया था। मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल पर हत्या का आरोप लगा था।

जांच के दौरान सौरभ का शव घर में एक नीले ड्रम से बरामद किया गया था। मामले ने सामने आने के बाद व्यापक चर्चा बटोरी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। अब कोर्ट द्वारा दोनों को दोषी करार दिए जाने के बाद अगली सुनवाई में सजा की अवधि तय की जाएगी।

 

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