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​Delhi Police Press Conference: CJP के प्रदर्शन को अनुमति नहीं, दिल्ली में धारा 163 लागू; पुलिस ने दी ये चेतावनी

Delhi Police CJP Protest: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रदर्शन में शामिल न हों। अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नई दिल्ली और निजामुद्दीन इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की जा रही है।

​Delhi Police Press Conference:  CJP के प्रदर्शन को अनुमति नहीं, दिल्ली में धारा 163 लागू; पुलिस ने दी ये चेतावनी

7 अक्टूबर को किया गया था आवेदन

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की वजह बताई। पुलिस के मुताबिक, CJP ने जंतरमंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए 7 अक्टूबर को आवेदन भेजा था। नियमानुसार, ऐसे प्रदर्शन की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। पुलिस का कहना है कि आवेदन निर्धारित समय से काफी देर से मिला, इसलिए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है।

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पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन को अनधिकृत बताते हुए लोगों से इसमें शामिल नहीं होने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने या कानूनव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

प्रदर्शन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। खासतौर पर नई दिल्ली और निजामुद्दीन के आसपास निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।

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