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पानीपत में 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का आरोप, स्कूल वैन चालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

पानीपत में 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का आरोप, स्कूल वैन चालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में पांच वर्षीय बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप स्कूल आने-जाने के लिए बच्ची को ले जाने वाले वैन चालक पर लगा है। परिजनों के अनुसार, बच्ची ने चलने में दर्द और परेशानी होने की शिकायत के बाद अपने साथ हुई कथित घटना के बारे में बताया। पिता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चलने में परेशानी होने पर परिजनों को बताई बात

यह मामला सेक्टर-13-17 थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, शुक्रवार रात बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसे पिछले दो दिनों से चलने में काफी दर्द और परेशानी हो रही है।

परिजनों ने जब बच्ची से प्यार से इसकी वजह पूछी, तो उसने कथित तौर पर बताया कि स्कूल आते-जाते समय वैन चालक उसके साथ गलत हरकत करता था। बच्ची की बात सुनकर परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से करने का फैसला लिया।

पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज

बच्ची के पिता ने लिखित शिकायत देकर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार, बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में उपलब्ध जानकारी में कोई अंतिम पुष्टि नहीं दी गई है।

स्कूल वैन और चालक से जुड़े पहलुओं की जांच

पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि बच्ची को स्कूल लाने-ले जाने की व्यवस्था कैसी थी और चालक के सत्यापन से संबंधित नियमों का पालन किया गया था या नहीं। स्कूल प्रशासन से भी वैन और चालक के सत्यापन से जुड़े पहलुओं पर जानकारी ली जा रही है।

फिलहाल, पुलिस बच्ची के बयान, चिकित्सकीय जांच और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।

सत्य रिपोर्ट डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध रिपोर्टों और परिजनों की शिकायत के आधार पर तैयार की गई है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होंगे। बच्ची की पहचान और निजता की रक्षा करना आवश्यक है।

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