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मुजफ्फरनगर में सौतेली बेटी से दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के मामले में दंपती को 20-20 साल की सजा, 53 हजार रुपये जुर्माना भी

मुजफ्फरनगर में सौतेली बेटी से दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के मामले में दंपती को 20-20 साल की सजा, 53 हजार रुपये जुर्माना भी

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष अदालत ने नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण और उसे देह व्यापार में धकेलने के गंभीर मामले में पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अक्टूबर 2021 का है, जिसमें पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

सौतेले पिता पर दुष्कर्म, मां पर शोषण में धकेलने का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में 6 अक्टूबर 2021 को यह घटना हुई थी। आरोप था कि सौतेले पिता ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि सौतेली मां ने उसे देह व्यापार में धकेल दिया।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पति-पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार किया गया।

पॉक्सो समेत कई कानूनों के तहत दोषी करार

शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश मंजुला भलोटिया की अदालत ने सतीश और बबली को दोषी ठहराया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई।

दोनों दोषियों को 20-20 साल के कारावास के साथ 53-53 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है।

पीड़ित बच्चों की सुरक्षा और न्याय का अहम मामला

यह मामला बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण और उनके शोषण के लिए मजबूर किए जाने की गंभीरता को सामने लाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित की सुरक्षा, पहचान की गोपनीयता और समय पर कानूनी कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण होती है।

अदालत का फैसला सुनवाई के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आया है।

सत्य रिपोर्ट डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध रिपोर्टों और अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। पीड़िता की पहचान और निजी विवरण गोपनीय रखे गए हैं।

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