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बिहार के सरकारी​​​ स्कूलों में शिक्षकों के सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक, बच्चों की निजता को लेकर सख्त आदेश

बिहार के सरकारी​​​ स्कूलों में शिक्षकों के सोशल मीडिया रील बनाने पर रोक, बच्चों की निजता को लेकर सख्त आदेश

पटना, बिहार: बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक और अन्य कर्मचारी परिसर के अंदर पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील शूट नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बच्चों की निजता और उनके मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए कहा है कि कक्षा में इस तरह की गतिविधियों से पढ़ाई प्रभावित होती है और विद्यार्थियों की निजी जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है।

शिक्षा विभाग के प्रशासन निदेशक विजय कुमार पांडेय ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को निर्देश जारी किए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक और अन्य कर्मचारी बच्चों के साथ रील शूट करके सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकते।

बच्चों की निजता का उल्लंघन होने की आशंका

विभाग के मुताबिक, विद्यालय परिसर में पढ़ाई के समय बच्चों को शामिल करके सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करना उचित नहीं है। इससे विद्यार्थियों की निजता प्रभावित हो सकती है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की आशंका रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर लिखित अनुमति की व्यवस्था भी रखी गई है। बिना अनुमति विद्यालय परिसर में इस तरह की गतिविधियां करने पर रोक रहेगी।

पढ़ाई छोड़कर सोशल मीडिया पर ध्यान देने पर जताई चिंता

शिक्षा विभाग ने कहा है कि कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के दौरान सोशल मीडिया के लिए रील तैयार करते हैं और उन्हें अपने अकाउंट पर साझा करते हैं। विभाग ने इस प्रवृत्ति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्कूल परिसर में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बनने की कोशिश से शिक्षण कार्य प्रभावित हो सकता है।

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