
बाराबंकी, अमृत विचार। जिलाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को प्रशासन ने ग्राम गदिया स्थित गाटा संख्या 2700 मि. में विकसित की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा10 के तहत की गई।
प्रशासन के अनुसार संबंधित विकासकर्ताओं विकास, अंकित, दीपक सिंह एवं अभिलाष यादव को पूर्व में अनधिकृत प्लॉटिंग हटाने के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर नोटिस दिया गया था। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद प्लॉटिंग नहीं हटाई गई, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मंगलवार को राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।
बिना अनुमति कॉलोनियों पर जारी रहेगा अभियान
एसडीएम व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति के विकसित की जाने वाली कॉलोनियों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े।



