
अमृतसर/तरनतारन: पंजाब में दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों के खिलाफ ड्रग विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड नहीं दिखाने पर दो मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। वहीं, नियमों के उल्लंघन के चलते दो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के लाइसेंस 45-45 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
यह कार्रवाई पंजाब के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देशों पर की गई। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान संबंधित प्रतिष्ठानों पर दवाओं के रिकॉर्ड में अनियमितताएं सामने आईं। कुछ दुकानों पर निरीक्षण के समय फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं थे।
संधू मेडिकोज और ब्रदर मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई
विभाग ने तरनतारन जिले की पट्टी तहसील के गांव अलगो कोठी स्थित संधू मेडिकोज और अमृतसर के गांव खुरमनियां में नानकसर गेट के पास स्थित ब्रदर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, 27 अगस्त 2026 को ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने संधू मेडिकोज का निरीक्षण किया था। इस दौरान तीन प्रकार की दवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन दुकान संचालक इसे प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद संबंधित दवाएं जब्त कर ली गईं। इनमें प्रेगाबालिन दवा भी शामिल थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए दुकान को मौके पर ही सील कर दिया गया था।
इसी तरह, 11 सितंबर 2026 को अमृतसर के ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने ब्रदर मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान चार प्रकार की दवाएं जब्त की गईं, जिनमें प्रेगाबालिन भी शामिल थी। अधिकारियों के अनुसार, दुकान संचालक इन दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड नहीं दिखा सका। निरीक्षण के समय यहां भी फार्मासिस्ट मौजूद नहीं था।
नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रद्द हुए लाइसेंस
दोनों मेडिकल स्टोरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, विभाग के अनुसार, संचालक जब्त की गई दवाओं के रिकॉर्ड और सामने आए उल्लंघनों के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इसके बाद मामले की गंभीरता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दोनों दुकानों के ड्रग लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए गए।
दो जन औषधि केंद्रों के लाइसेंस 45 दिन के लिए निलंबित
ड्रग विभाग ने नियमों के उल्लंघन के मामले में दो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इनमें अमृतसर के सुल्तानविंड रोड स्थित गुरु नानक निरंकार कॉलोनी का जन औषधि केंद्र और तरनतारन में सिविल अस्पताल के बाहर स्थित जन औषधि केंद्र शामिल हैं। दोनों के लाइसेंस 45-45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
विभाग के मुताबिक, अमृतसर जोन में पिछले कुछ महीनों के दौरान इसी तरह के उल्लंघनों के मामलों में 17 कैमिस्टों के लाइसेंस भी रद्द किए जा चुके हैं।
ड्रग विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध विभागीय जानकारी और प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। कार्रवाई से जुड़े आधिकारिक आदेशों और विवरणों के लिए संबंधित विभाग की सूचना को प्राथमिकता दें।



