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जालंधर में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में 2 गिरफ्तार, डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़ का मामला भी आया सामने.

जालंधर में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में 2 गिरफ्तार, डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़ का मामला भी आया सामने.

जालंधर: पंजाब के जालंधर में रेडक्रॉस भवन की बाहरी दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों का संबंध प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से होने का संदेह है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने होशियारपुर जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने की बात भी कथित तौर पर कबूल की है।

रेडक्रॉस भवन की दीवार पर लिखे गए थे नारे

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर को जालंधर स्थित रेडक्रॉस भवन की बाहरी दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे मिले थे। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। बताया गया कि इस घटना से जुड़ा एक संदेश और संबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई थी।

पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में गठित टीमों ने जांच के दौरान संदिग्धों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार युवकों की पहचान जालंधर ग्रामीण क्षेत्र के गांव निहालुवाल निवासी सुखप्रीत सिंह और राजदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना में उनके साथ अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं।

होशियारपुर में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़ का भी आरोप

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 14 और 15 सितंबर की मध्यरात्रि को होशियारपुर जिले के चब्बेवाल के पास बरियां कलां गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने की बात भी कथित तौर पर स्वीकार की। इस मामले में चब्बेवाल थाने में पहले से केस दर्ज है।

जालंधर की घटना को लेकर थाना डिवीजन नंबर 6 में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों मामलों की कड़ियों की जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इन घटनाओं के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या समूह की भूमिका तो नहीं थी।

डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध प्रकाशित रिपोर्ट और पुलिस के हवाले से दी गई जानकारी पर आधारित है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

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