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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, बैंक कर्मचारियों के परिजनों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त ब्याज लाभ

राजनांदगांव.

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, बैंक कर्मचारियों के परिजनों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त ब्याज लाभ

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले अतिरिक्त ब्याज लाभ पर रोक लगा दी गई है। नाबार्ड की आपत्ति के बाद बैंक प्रबंधन को इस तरह की एफडी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंक पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। आदेश आने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रबंधन द्वारा एचडी बंद करा दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में एफडी पर एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का लाभ दिया जा रहा था। यह सुविधा कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी मिल रही थी। नाबार्ड ने निरीक्षण के दौरान इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई, और इसे बैंकिंग नियमों के अनुरूप नहीं माना।

नाबार्ड के निर्देश के बाद बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के नाम से संचालित ऐसी एफडी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अतिरिक्त ब्याज सुविधा नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के परिवार जनों को मिलने वाली यह सुविधा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन नियामकीय आपत्ति के बाद अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बैंकिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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