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यूपी के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा! 30 दिन का बोनस मंजूर, खाते में कितने रुपये आएंगे?

यूपी के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा! 30 दिन का बोनस मंजूर, खाते में कितने रुपये आएंगे?

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। शासनादेश जारी होने के बाद अब कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस राशि और पात्रता की शर्तें भी स्पष्ट हो गई हैं।

सरकार के इस फैसले का लाभ पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा।

अधिकतम 6,908 रुपये मिलेगा बोनस

शासनादेश के मुताबिक, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस मिलेगा।

इसका लाभ उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार एक साल की सेवा पूरी कर ली है। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इस योजना के दायरे में शामिल किए गए हैं।

दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा फायदा

सरकार ने दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी बोनस देने का फैसला किया है। हालांकि, इसके लिए काम के दिनों और सेवा अवधि से जुड़ी शर्तें रखी गई हैं।

  • छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार तीन साल तक काम करना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे।
  • पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करना अनिवार्य होगा।

इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस दिया जाएगा।

बोनस की 75 प्रतिशत रकम पीएफ खाते में जाएगी

सरकार के आदेश के अनुसार, बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। बाकी 25 प्रतिशत रकम नकद मिलेगी।

जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमानुसार एनएससी या पीपीएफ के माध्यम से राशि दी जाएगी।

वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दिए जाने का प्रावधान है।

किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस?

शासनादेश में बोनस पाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमा लंबित है, उनका बोनस अंतिम निर्णय आने तक रोक दिया जाएगा। हालांकि, यदि कर्मचारी बाद में दोषमुक्त हो जाता है तो नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा।

इस फैसले से उत्तर प्रदेश के पात्र सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों की नजर बोनस के वास्तविक भुगतान की तारीख पर रहेगी।

Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध शासनादेश संबंधी जानकारी पर आधारित है। बोनस की पात्रता और भुगतान के लिए संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश को अंतिम माना जाएगा।

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