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खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, गार्ड से गोली चलाने का है आरोप

पटना: फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर को तत्काल गिरफ्तारी का खतरा नहीं रहेगा. पिछले कई दिनों से पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी.

खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, गार्ड से गोली चलाने का है आरोप
खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, गार्ड से गोली चलाने का है आरोप

वहीं, खान सर की ओर से गिरफ्तारी से बचाव के लिए अग्रिम जमानत की मांग की गई थी. अब मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत मिल गई है. इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.

खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी. फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.

वकील ने कहा कि अदालत ने केस डायरी और अन्य जरूरी दस्तावेज तलब किए हैं. अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और अंतरिम संरक्षण दिया. जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, तब तक खान सर स्वतंत्र रूप से आजा सकते हैं.

वकील के मुताबिक फिलहाल खान सर को कोर्ट में पेश होने की कोई जरूरी नहीं है. अगर अदालत की ओर से कोई निर्देश दिया जाता है, तभी उन्हें उपस्थित होना होगा. अब मामले में आगे की सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी, जिसके बाद जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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