अवैध सिगरेट की खेप पर दिल्ली जीएसटी एंटीइवेजन टीम की बड़ी कार्रवाई

65 लाख रुपये कीमत की 4.20 लाख आयातित ‘ईएसएसई लाइट’ सिगरेट जब्त
नई दिल्ली : मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने कर चोरी और तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की एंटीइवेजन शाखाII ने नियमित जांच के दौरान करीब 4.20 लाख आयातित ‘ईएसएसई लाइट’ सिगरेट ले जा रहे एक वाहन को जब्त किया है। बरामद सिगरेटों की अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार कर चोरी, वस्तुओं की गुप्त आवाजाही और अवैध तंबाकू उत्पादों के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।
विभाग की टीम ने बीते दिनों रात में चेकिंग के दौरान इस वाहन को प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान रोका। वाहन में बड़ी संख्या में आयातित ‘ईएसएसई लाइट’ सिगरेट ले जाई जा रही थीं। सिगरेट की यह खेप भारत में बेचे या वितरित किए जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर लागू वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए ले जाई जा रही थी। जांच के दौरान प्रवर्तन टीम ने पाया कि सिगरेट के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित नहीं थी। स्वास्थ्य चेतावनी का इस तरह न होना सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 7 का उल्लंघन है। इस प्रावधान के तहत ऐसे सिगरेट पैकेट की बिक्री, आपूर्ति या वितरण की अनुमति नहीं है, जिन पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी मौजूद नहीं हो। यह कानूनी आवश्यकता भारत में बिक्री या वितरण के लिए आयात की गई सिगरेटों पर भी लागू होती है। यानी आयातित सिगरेटों को भी भारत में बिक्री या वितरण के लिए निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।



