
नई दिल्ली, दिल्ली: करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी से जुड़े चर्चित मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नोरा इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह हैं और उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में उपस्थित होना होगा।
विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने नोरा फतेही को दोबारा समन जारी करते हुए 6 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पेश वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की अर्जी दाखिल की थी। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गवाह होने के नाते नोरा को खुद अदालत में मौजूद रहना चाहिए था।
समन मिलने के बावजूद पेश नहीं होने पर कोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नोरा फतेही को समन भेजा गया था, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वह अदालत में पेश होंगी या नहीं। इसके बाद अभिनेत्री के वकील ने उनकी ओर से पेशी से छूट मांगी।
अदालत ने वकील से पूछा कि नोरा को समन कब भेजा गया था। इस पर बताया गया कि उन्हें 29 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद अदालत में उनकी अनुपस्थिति पर न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया को गंभीरता से लेना जरूरी है और गवाह को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होना चाहिए।
क्या है 200 करोड़ रुपये की रंगदारी का पूरा मामला?
यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। आरोप है कि दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का वरिष्ठ अधिकारी बताकर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली थी।
जांच के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के दौरान सुकेश ने अदिति सिंह को भरोसा दिलाया था कि वह उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने में मदद कर सकता है। इसी भरोसे के आधार पर उसने कथित तौर पर उनसे बड़ी रकम ऐंठी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने की थी और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) के तहत आरोपपत्र भी दाखिल किया गया।
कैसे इस मामले में आया नोरा फतेही का नाम?
जांच के दौरान नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल से कथित संपर्कों को लेकर पूछताछ की गई थी। पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज कराया था।
जांच एजेंसी की ओर से दाखिल पूरक आरोपपत्र में नोरा को अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया। पूछताछ के दौरान अभिनेत्री ने जांचकर्ताओं को बताया था कि सुकेश से उनकी बातचीत उसकी पत्नी के माध्यम से होती थी।
अब अदालत में उनका बयान दर्ज होना है। इसी सिलसिले में कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
Satya Report डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और अदालत में सामने आई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मामले में लगाए गए आरोपों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा।



