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लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने दे सकते… सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा मामले में ऐसा क्यों कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में कांग्रेस कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने टीडी राजेगौड़ा को श्रींगेरी विधायक के रूप में फिलहाल बहाल कर दिया है. SC ने कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा को अंतरिम राहत का निर्देश देते हुए कहा कि लोकतंत्र का अपहरण नहीं होने दिया जा सकता. टीडी राजेगौड़ा फिलहाल कर्नाटक के श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहेंगे.

लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने दे सकते… सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा मामले में ऐसा क्यों कहा?
लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने दे सकते… सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा मामले में ऐसा क्यों कहा?

जस्टिस संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की पीठ ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां भी कीं. पीठ ने कहा कि भले ही मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार डीएन जीवराज को विजेता घोषित किया गया हो. लेकिन हम आपको इस तरह लोकतंत्र का अपहरण नहीं करने दे सकते. SC ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें विधायक के रूप में बने रहने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.

201 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे राजेगौड़ा

दरअसल, कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा को श्रींगेरी निर्वाचन क्षेत्र से 201 वोटों के मामूली अंतर से विजेता घोषित किया गया था. इसके बाद बीजेपी के डीएन जीवराज ने कर्नाटक HC में एक चुनाव याचिका दायर करके परिणाम को चुनौती दी. जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट वोटों की दोबारा गिनती के आदेश जारी कर दिया. इसके बाद दोबारा गिनती हुई और जीवराज को विजय घोषित कर दिया गया. बाद में राजेगौड़ा ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. अब जाकर उन्हें राहत मिली है.

क्या है पूरा मामला?

2023 में श्रींगेरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार जीवराज हार गए, जबकि कांग्रेस के राजेगौड़ा विजयी हुए. कांग्रेस के राजेगौड़ा ने चुनाव में 201 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, 2026 की पुनर्गणना में वे 52 वोटों से हार गए. कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और पूछा था कि पिछली बार वैध माने गए 255 वोट इस बार अमान्य कैसे हो गए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता कड़ी टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के राजेगौड़ा की विधायकी को बहाल कर दिया.

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