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​EPFO Alert ECR Deadline: EPFO ने जारी किए निर्देश, 15 अक्टूबर तक ECR फाइल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना!

EPFO Alert ECR Deadline: अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपकी भी सैलरी से हर महीने PF कटता है, तो यह खबर आपके लिए है, कर्मचारियों के PF का पैसा समय पर जमा हो सके, इसके लिए कंपनियों और नियोक्ताओं को हर महीने इलेक्ट्रॉनिक चालानसहरिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी होता है। इसमें कर्मचारियों की सैलरी और PF में जमा होने वाले पैसे की जानकारी दी जाती है। 

​EPFO Alert ECR Deadline: EPFO ने जारी किए निर्देश, 15 अक्टूबर तक ECR फाइल नहीं करने पर लगेगा जुर्माना!

बता दें कि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को सितंबर 2026 का इलेक्ट्रॉनिक चालानसहरिटर्न दाखिल करने लिए निर्देश जारी किया है। इसके लिए उन्होंने अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। 

EPFO ने जारी किए निर्देश

10 अक्टूबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म में  ऑफिशियल अकाउंट के जारिए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उसने नियोजक्ताओं के लिए विशेष निर्देश देते हुए लिखा कि  

‘नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना! 15 अक्टूबर 2026 तक सितंबर माह का ECR दाखिल करें और देय राशि जमा करें।
समय पर ECR दाखिल करें, अनुपालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं।’

📢 नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना!

15 अक्टूबर 2026 तक सितंबर माह का ECR दाखिल करें और देय राशि जमा करें।

समय पर ECR दाखिल करें, अनुपालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं।#EPFO #ECR #EmployerCompliance #SocialSecurity pic.twitter.com/PIEkGlEiab

— EPFO October 10, 2026

आखिर क्या है ECR?

ECR का  पूरा नाम इमीग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है।  EPFO में यह नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए EPFO पोर्टल पर सबमिट किया जाने वाला विवरण है। इसमें किसी विशेष महीने के लिए सभी कर्मचारियों के पीएफ , पेंशन और बीमा से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है।  

कितना लगेगा जुर्माना?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, हर महीने की 15 तारीख तक ECR फाइल करना और पीएफ राशि जमा करना अनिवार्य होता है। इस समयसीमा का पालन न करने पर नियोक्ताओं को ब्याज और हर्जाने का भुगतान करना पड़ता है। 

1. PF जमा करने में देरी पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। 

2 .PF अधिनियम, 1952 की धारा 14B के तहत देरी की अवधि के आधार पर 25% तक का हर्जाना लगाया जा सकता है।

3. हालिया नियमों के अनुसार, देरी के हर्जाने को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है

  • 2 महीने तक की देरी होने पर केवल 0.25% प्रति माह
  • 2 से 4 महीने की देरी होने पर केवल 0.50% प्रति माह
  • 4 महीने से अधिक की देरी होने पर केवल 1% प्रति माह

कैसे फाइल करें ECR?

ईपीएफओ पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक चालानसहरिटर्न फाइल करने के पूरी प्रोसेस जानिए

1.  सबसे पहले EPFO यूनिफाइड पोर्टल पर जाएं।

2. अपने Establishment ID और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

3. होमपेज पर ऊपर दिए गए ‘Payment’ टैब पर क्लिक करें।

4.  इसके बाद ‘ECR/Return Filing’ या ‘Return Filing’ विकल्प चुनें

5. नए इंटरफेस या रिटर्न फाइलिंग होमपेज पर जाएं।

6.उस महीने का चयन करें जिसके लिए आप ईसीआर फाइल करना चाहते हैं और सर्च पर क्लिक करें।

7. ‘Choose File’ पर क्लिक करें और अपनी तैयार की गई TXT फॉर्मेट की ईसीआर फाइल चुनें।

8. रिटर्न का प्रकार और अंशदान दर चुनें और फाइल अपलोड करें।

9. फाइल अपलोड होने के बाद सिस्टम उसकी जांच करेगा। सत्यापन सफल होने पर हरी पट्टी का संदेश दिखाई देगा। इसके बाद Verify बटन पर क्लिक करें।

10. सत्यापन के बाद TRRN और चालान जनरेट हो जाएगा।

11. फिर नेटबैंकिंग के जरिए भुगतान करें।

 

 

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