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फतेहपुर​​​ में चार साल पुराने हत्याकांड का फैसला,​​​​​​ पति और भोजपुरी अभिनेत्री को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

फतेहपुर​​​ में चार साल पुराने हत्याकांड का फैसला,​​​​​​ पति और भोजपुरी अभिनेत्री को अदालत ने सुनाई उम्रकैद

फतेहपुर, उत्तर प्रदेश: पत्नी की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने पति और उसकी महिला मित्र को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका की हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव का है। वारदात 25 दिसंबर 2021 की रात करीब 11 बजे हुई थी। इस मामले में दोषी ठहराए गए पति की पहचान इंद्रमोहन और उसकी महिला मित्र की पहचान भोजपुरी अभिनेत्री नेहा वर्मा के रूप में हुई है।

2015 में हुई थी योगमाया की शादी

मामले के अनुसार, थरियांव थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर पोस्ट बिलंदा मजरे अब्दुल्लापुर घूरी गांव निवासी सत्यप्रकाश ने अपनी बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को इंद्रमोहन के साथ की थी। शादी में परिवार ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया था।

वादी सत्यप्रकाश ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद इंद्रमोहन एक लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर योगमाया को परेशान करता था। आरोप के मुताबिक, पति ने अपनी महिला मित्र नेहा वर्मा के साथ मिलकर धारदार हथियार से योगमाया की गला काटकर हत्या कर दी थी।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार में हुई। पीठासीन अधिकारी चेतना चौहान ने गवाहों के बयान और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों पर विचार करने के बाद इंद्रमोहन और नेहा वर्मा को दोषी करार दिया।

अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष ने रखे तर्क

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र भदौरिया और रवीदत्त द्विवेदी ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी माना।

Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध अदालती फैसले और मीडिया रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। मामले में अदालत द्वारा सुनाई गई सजा का विवरण प्रकाशित जानकारी के अनुसार है।

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