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​गंगा को बहुत बर्बाद कर चुके… सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, यूपी बिहार समेत कई राज्यों को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने नदियों की सफाई को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि गंगा की हालत पहले ही काफी खराब हो चुकी है और नदी के किनारों से सभी अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आप लोग गंगा बहुत बर्बाद कर चुके हैं. अब इसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है. जल्द से जल्द से गंगा के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए.

​गंगा को बहुत बर्बाद कर चुके… सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, यूपी बिहार समेत कई राज्यों को लगाई फटकार

गंगा नदी की बदहाल स्थिति को लेकर कोर्ट ने चिंता जताई है. SC ने यूपी सरकार और अन्य संबंधित राज्यों को गंगा के साथ छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी. बिहार के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ की स्थिति और पानी के भारी बहाव पर ध्यान दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को अवैध कब्जे हटाने के लिए 12 हफ़्ते का समय दिया और कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह समय दिया जा रहा है. नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा की कि पहले के आदेशों के बावजूद सरकार और प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा. इसीलिए अब सख्त रुख अपनाया गया है.

यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों को नोटिस

करीब एक सप्ताह पहले इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गंगा क्षेत्र में आने वाले 11 राज्यों को नोटिस जारी किए किया था. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं. कोर्ट ने इन राज्यों से नदी के किनारों पर हुए अतिक्रमण और बाढ़ के मैदानों की सीमा तय करने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

वहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. इसमें कहा गया है कि सरकार उत्तराखंड की अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में पहले से मंजूर सात परियोजनाओं के अलावा किसी भी नई जलविद्युत परियोजना का समर्थन नहीं करती है.

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