यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की दोबारा नाप के आदेश दिए हैं. 31 अक्टूबर को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा गठित बोर्ड इसकी जांच करेगा. कोर्ट ने लखनऊ केजीएमयू के प्रिंसिपल को मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है. दरअसल, अभ्यर्थी अनुज कुमार और 60 अन्य लोगों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुल 47 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जबकि कोर्ट ने एक कैटेगरी में की गई मांग में छह याचिकाएं खारिज कर दी. वहीं, तीन याचिकाओं को अलग करते हुए मामले को दो हफ्ते बाद लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट ने पांच अन्य रिट याचिकाओं को भी मामले से अलग किया. कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में कई याचिकाकर्ता शामिल हैं और इन रिट याचिकाओं में अलगअलग आदेश पारित किए जाएंगे.
कोर्ट ने जिन रिट याचिकाओं में दोबारा माप करने के निर्देश दिए हैं, उसमें कोर्ट चार नवंबर को अगली सुनवाई करेगी. चार नवंबर को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी. जस्टिस मनीष कुमार निगम की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
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