CrimeIndiaTrending

शौहर ने पहले दिया तीन तलाक, फिर बोला-चाचा के साथ करना होगा हलाला… हरिद्वार में मुस्लिम महिला की शिकायत पर केस दर्ज

शौहर ने पहले दिया तीन तलाक, फिर बोला-चाचा के साथ करना होगा हलाला… हरिद्वार में मुस्लिम महिला की शिकायत पर केस दर्ज

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से तीन तलाक और कथित निकाह हलाला के दबाव से जुड़ा मामला सामने आया है। एक मुस्लिम विवाहिता ने अपने पति पर तीन तलाक देने और इसके बाद दोबारा साथ रहने के लिए उसके चाचा के साथ निकाह करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायत में महिला ने पति और ससुराल के लोगों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

2020 में हुई थी शादी

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, महिला की शादी 20 जून 2020 को लक्सर क्षेत्र के दरगाहपुर निवासी वाजिद के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा था।

महिला के पिता का आरोप है कि कुछ मामलों को लेकर विरोध करने पर वाजिद कथित तौर पर उनकी बेटी के साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था। विवाद बढ़ने पर महिला को कई बार मायके भी भेजे जाने की बात शिकायत में कही गई है।

महिला के दो बेटे हैं। परिवार का आरोप है कि बच्चों के जन्म के बाद भी पति-पत्नी के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ।

मायके पहुंचकर तीन बार तलाक बोलने का आरोप

शिकायत में 12 सितंबर 2026 की घटना का भी जिक्र किया गया है। महिला के पिता के मुताबिक, शाम करीब 6 बजे वाजिद उनकी बेटी और दोनों बच्चों को लेकर मायके पहुंचा।

आरोप है कि वहां वाजिद ने महिला से तीन बार तलाक कहकर रिश्ता खत्म करने की बात कही। इसके बाद परिवार और वहां मौजूद लोगों ने कथित तौर पर विवाद को सुलझाने की कोशिश की।

दोबारा शादी के लिए हलाला का दबाव?

महिला के पिता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि इसी दौरान वाजिद ने अपनी पत्नी के सामने एक शर्त रखी। कथित तौर पर उससे कहा गया कि अगर वह दोबारा वाजिद के साथ रहना चाहती है तो पहले उसके चाचा इरशाद के साथ निकाह करना होगा।

शिकायत के अनुसार, महिला ने कथित हलाला की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे घर में नहीं रखने और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायत में सत्तार निवासी एथल बुजुर्ग और राशिद निवासी दरगाहपुर के नाम भी दर्ज कराए गए हैं। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

भारत में तत्काल तीन तलाक कानूनन अपराध

भारत में Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 के तहत तलाक-ए-बिद्दत यानी तत्काल तीन तलाक को शून्य और अवैध घोषित किया गया है। कानून में तत्काल तीन तलाक की घोषणा करने पर आपराधिक सजा का भी प्रावधान है।

पुलिस ने शुरू की जांच

पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के मुताबिक, महिला के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों

contact.satyareport@gmail.com

Leave a Reply