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नेशनल हाईवे पर चलाई ओवरलोड गाड़ी तो दो से चार गुना अधिक देना होगा चार्ज, नए नियम 15 अप्रैल से लागू

देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 15 अप्रैल से ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसमें निर्धारित वजन से ज्यादा माल ढोने पर फास्टैग के जरिए 4 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा।
नेशनल हाईवे पर चलाई ओवरलोड गाड़ी तो दो से चार गुना अधिक देना होगा चार्ज, नए नियम 15 अप्रैल से लागू
सड़क पर ओवरलोडिंग पड़ेगी महंगी! आज से लागू हुए नए नियम
नई दिल्ली: देश के तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर आज से कोई ट्रक, बस या अन्य गाड़ी निर्धारित तय वजन से अधिक वजन ढोता पकड़ा जाता है तो उसके पर जुर्माने के नए संशोधित नियम लागू होंगे। नई व्यवस्था 15 अप्रैल से लागू की गई है। जिसमें ओवरलोड गाडियों पर दो से चार गुना अधिक चार्ज वसूला जाएगा।

किन गाड़ियों को नहीं देना जुर्माना

मंत्रालय के मुताबिक, इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नियमों के मुताबिक, ट्रक और बस समेत तमाम तरह की गाड़ियों के लिए वजन कैरी करने के नियम निर्धारित हैं कि कौन सा वाहन कितना वजन ले जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर कोई गाड़ी निर्धारित तय वजन से 10 फीसदी अधिक वजन ढोते हुए पकड़ी जाती है तो उस पर कोई ओवरलोड चार्ज नहीं लिया जाएगा।

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