
किन गाड़ियों को नहीं देना जुर्माना
मंत्रालय के मुताबिक, इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नियमों के मुताबिक, ट्रक और बस समेत तमाम तरह की गाड़ियों के लिए वजन कैरी करने के नियम निर्धारित हैं कि कौन सा वाहन कितना वजन ले जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर कोई गाड़ी निर्धारित तय वजन से 10 फीसदी अधिक वजन ढोते हुए पकड़ी जाती है तो उस पर कोई ओवरलोड चार्ज नहीं लिया जाएगा।



