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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मलिक पर लगाया गया PSA रद्द किया, जेल से रिहाई के आदेश, जानें पूरा मामला…

Satya Report: जम्मूकश्मीर हाईकोर्ट ने डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रद्द कर दिया है। मलिक 8 सितंबर 2025 से कठुआ जेल में बंद थे और उन्हें डोडा में जन सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण प्रशासन ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया और PSA को रद्द करते हुए विधायक को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मलिक पर लगाया गया PSA रद्द किया, जेल से रिहाई के आदेश, जानें पूरा मामला…
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मलिक पर लगाया गया PSA रद्द किया, जेल से रिहाई के आदेश, जानें पूरा मामला…

बता दें, प्रशासन ने मलिक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ बदसलूकी की और उपद्रव भड़काया। साथ ही डोडा जिले में कानूनव्यवस्था की स्थिति को खतरे में डालने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया और इसे तानाशाही का हिस्सा बताया।

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा, आप नेताओं पर बिना वजह फर्जी मुकदमे लगाने वाली, अहंकारी और तानाशाही भाजपाई सत्ता के गाल पर एक और कानूनी तमाचा हैं।

एक बार फिर सत्यमेव जयते 🇮🇳

JK हाई कोर्ट ने AAP विधायक मेहराज मालिक पर लगाया गया PSA ही क्वैश कर दिया है और उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।

आप नेताओं पर बिना वजह फर्जी मुकदमे लगाने वाली, अहंकारी और तानाशाही भाजपाई सत्ता के गाल पर एक और कानूनी तमाचा।

जम्मूकश्मीर… pic.twitter.com/51Khon3Ckj

— Manish Sisodia April 27, 2026

जम्मूकश्मीर हाईकोर्ट ने इस फैसले में PSA को रद्द करते हुए कहा कि यह कार्रवाई अनावश्यक थी। साथ ही कोर्ट ने मेहराज मलिक को जेल से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। AAP नेताओं ने इसे भाजपा सरकार द्वारा ‘तानाशाही’ और ‘फर्जी मुकदमे’ लगाए जाने का आरोप लगाया है।

AAP के कार्यकर्ताओं और वकीलों को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह जीत मिली है और उन्हें इस फैसले पर बधाई दी जा रही है।

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