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प्रेम संबंध बना मासूम की मौत की वजह, भाई की हत्या के मामले में प्रेमी को उम्रकैद, प्रेमिका को 20 साल की सजा..

प्रेम संबंध बना मासूम की मौत की वजह, भाई की हत्या के मामले में प्रेमी को उम्रकैद, प्रेमिका को 20 साल की सजा..

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में छह साल पुराने चर्चित हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेम संबंध छिपाने के लिए एक मासूम बच्चे की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी प्रेमी को आजीवन कारावास, जबकि वारदात में सहयोग करने की दोषी पाई गई युवती को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

घर में अकेले थे दोनों

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28 जुलाई 2020 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उस समय किशोरी घर में अकेली थी और उसका प्रेमी उससे मिलने पहुंचा था। इसी दौरान उसका पांच वर्षीय भाई वहां आ गया और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया।

मां को बताने की बात कही, फिर हुई हत्या

जांच के मुताबिक, बच्चे ने घरवालों को पूरी बात बताने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को हादसा दिखाने के उद्देश्य से कथित तौर पर शव को घर की छत से नीचे फेंक दिया गया, ताकि किसी को हत्या का संदेह न हो।

जांच में खुली पूरी साजिश

पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े सबूत और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।

प्रेमी को उम्रकैद, युवती को 20 साल की सजा

विशेष पॉक्सो अदालत ने मुख्य आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना के समय युवती नाबालिग थी, इसलिए उसका मामला अलग प्रक्रिया के तहत चला। अब बालिग होने के बाद विशेष अदालत ने उसे हत्या की साजिश और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत का फैसला

अदालत ने माना कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाह आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। फैसले के साथ ही दोनों दोषियों को संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया।

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